
जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के विवादित वीडियो के मामले में FIR दर्ज करने पर दिल्ली विधानसभा द्वारा पंजाब के डीजीपी, साइबर क्राइम के स्पेशल डीजीपी और जालंधर की पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूरे मामले को लेकर 48 घंटे में जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा केस से जुड़े सभी दस्तावेज और लैब की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बता दे कि इस मामले में भाजपा की दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 9 जनवरी को जालंधर में पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस वीडियो की मोहाली की फोरेंसिक लैब में जांच कराई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि आतिशी ने कहीं भी गुरू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वही इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा में जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत हो गई है।

दिल्ली भाजपा के विधायक ने कहा कि सदन की अंदर की कार्यवाही के मामले में पंजाब पुलिस दूसरे राज्य में केस कैसे दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। वही दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि जालंधर पुलिस कमिश्नर और FIR दर्ज करने से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालंधर में केस दर्ज होने के बाद दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- केजरीवाल जी , आपकी FIR और पुलिस का डर हमें डरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है और सारी दुनिया ने वीडियो सुना है, उस दिन से आतिशी ने विधानसभा में आने की हिम्मत नहीं की जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार बुलाया है। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि इस मामले में उनके MLA सुखपाल खैहरा और परगट सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आतिशी को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा में एक बहस के दौरान आतिशी के बोलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है। हालांकि आतिशी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था।








