जालंधर (हितेश सूरी) : गृह मंत्रालय भारत सरकार और पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए पत्रों के अनुसार आर्म्स एक्ट , 1959 में संशोधन किया गया है कि हथियार के सभी लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकते। आज इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए DCP जालंधर बलकार सिंह ने कहा कि जालंधर के पुलिस कमिश्नरेट से संबंधित असला के लाइसेंस धारक जिनके पास अपने लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें तुरंत अपने अतिरिक्त हथियारों को निकटतम पुलिस स्टेशन या किसी सरकारी बंदूक घर में 13.12.2020 तक जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सशस्त्र बलों (जैसे कि सेना या पुलिस कर्मियों) का सदस्य है तो वह 13.12.2020 तक अपनी इकाई के शस्त्रागार में अपने अतिरिक्त हथियारों को जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा।उन्होंने ने यह भी कहा कि इन अस्लों के निपटान / बिक्री के लिए पुलिस कमीशनरेट जालंधर की शस्त्र लाइसेंस शाखा से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। अतिरिक्त हथियार के निपटान में लापरवाही के मामले में, संबंधित असला लाइसेंसधारक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Related Articles

कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन : कल मोहाली मे होगा अंतिम संस्कार, पंजाबी इंडस्ट्री एवं प्रशंसकों मे शोक की लहर
22/08/2025

मथुरा-वृंदावन बना महानगर : शहर मे बड़ी धूम-धाम व श्रद्धा के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी
17/08/2025