जालंधर (हितेश सूरी) : गृह मंत्रालय भारत सरकार और पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए पत्रों के अनुसार आर्म्स एक्ट , 1959 में संशोधन किया गया है कि हथियार के सभी लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस पर 2 से अधिक हथियार नहीं रख सकते। आज इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए DCP जालंधर बलकार सिंह ने कहा कि जालंधर के पुलिस कमिश्नरेट से संबंधित असला के लाइसेंस धारक जिनके पास अपने लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें तुरंत अपने अतिरिक्त हथियारों को निकटतम पुलिस स्टेशन या किसी सरकारी बंदूक घर में 13.12.2020 तक जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सशस्त्र बलों (जैसे कि सेना या पुलिस कर्मियों) का सदस्य है तो वह 13.12.2020 तक अपनी इकाई के शस्त्रागार में अपने अतिरिक्त हथियारों को जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा।उन्होंने ने यह भी कहा कि इन अस्लों के निपटान / बिक्री के लिए पुलिस कमीशनरेट जालंधर की शस्त्र लाइसेंस शाखा से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। अतिरिक्त हथियार के निपटान में लापरवाही के मामले में, संबंधित असला लाइसेंसधारक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Related Articles
♦️ पदम् श्री विजय कुमार चोपड़ा व श्री अविनाश चोपड़ा के सरंक्षण में पंकज चड्ढा लगातार चौथी बार बने श्री सिद्ध बाबा सोढल सुधार सभा (रजि.) के प्रधान : एडवोकेट पी.पी सिंह आहलुवालिया
♦️मेले के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन, नगर निगम जालंधर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जल्द की जाएगी बैठकें : प्रधान पंकज चड्ढा
♦️बाबा जी के ध्वजारोहण की रस्म अदा कर मेले का हुआ शुभारम्भ : अतुल चड्ढा, आरुष चड्ढा
06/07/2026
पत्रकारों की अग्रणी संस्था ‘डिजिटल मीडिया एसोसिएशन’ ने पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह से की शिष्टाचार भेंट, पत्रकारों के हितों पर हुई चर्चा : प्रधान अमन बग्गा
30/06/2026
Check Also
Close








