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‘RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत को अदालत से मिली जमानत’

कांग्रेसी नेता मेजर सिंह ने दर्ज करवाई थी FIR

जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : स्थानीय एडिशनल सैशन जज की अदालत ने RTI एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह को जमानत प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले खाड़ी बोर्ड के डायरेक्टर तथा कांग्रेसी नेता मेजर सिंह ने सिमरनजीत पर ब्लैकमेलिंग व अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज करने के बाद भी पुलिस सिमरनजीत को पकड़ने के प्रयास नहीं कर रही थी जिस पर कांग्रेसी नेता मेजर सिंह ने गत दिनों कांग्रेसी पार्षदों तथा अपने समर्थको के साथ पुलिस थाने का घेराव किया था और कई घंटे तक धरना भी दिया । पुलिस पर राजनितिक दबाव बनता हुआ देख सिमरनजीत ने अदालत का रुख कर लिया था और अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दी थी जिस पर आज सुनवाई हुई है। सिमरनजीत की ओर से वकील संजीव बांसल पेश हुए जिन्होंने अदालत के समक्ष तर्क देते हुए बताया कि सिमरनजीत ने 2017 से लेकर 2020 तक काटी गयी कई अवैध कॉलोनियों तथा शहर में बनी सैंकड़ो अवैध बिल्डिंगों के विरुद्ध हाईकोर्ट तक केस करे हुए है । वकील बांसल ने बताया कि हाल ही में जे.डी.ए और जालंधर नगर निगम ने जिन कॉलोनाईज़रों के खिलाफ FIR दर्ज की है , वह भी सिमरनजीत की शिकायतों पर ही आधारित है। वही बहसों के दौरान मेजर सिंह के वकीलों ने भी अपने तर्क रखे। सिमरनजीत पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगते हुए कहा कि उसका एक मोबाइल अभी भी पुलिस के कब्ज़े में है , जिसका लॉक नहीं खुल पा रहा। उस मोबाइल में ब्लैकमेलिंग के रिकॉर्ड दर्ज है। इसी बीच खादी बोर्ड के डायरेक्टर मेजर सिंह की ओर से पेश किये गए वकीलों ने बताया कि सिमरनजीत की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने अरेस्ट स्टे आर्डर जारी किया है। पुलिस फाइल पर अदालत में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को निर्धारित की गयी है।

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