जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो) : माननीय अतिरिक्त सिवल जज (सिनियर डिविजन)-1 सुषमा देवी की अदालत ने एन.आर.आई जसवंत सिंह द्वारा जालंधर निवासी मनसिमरन सिंह पुत्र पूर्व विधायक सर्वजीत मक्कड़ को धोखे से प्रापर्टी बेचने के मामले में 4 अगस्त तक रोक लगाने के आदेश जारी किए है l मनसिमरन सिंह के वकील अभिषेक भारद्वाज द्वारा माननीय अदालत में पेश किए तथ्यों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा यह आदेश जारी किए गए है l शिकायतकर्ता मनसिमरन सिंह पुत्र सर्बजीत सिंह मक्कड़ निवासी ऊधम सिंह नगर ने एन.आर.आई जसवंत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी विला नम्बर 4 (ब्लाक सी-2), ग्रीन कौंटी, यूनिवर्सिटी रोड, सुची पिंड जालंधर, मैसर्ज मिलेनियम रियल एस्टेट डैव्लपर्स प्राइवेट लिमिटेड सुची पिंड, नजदीक गुरु नानक देव रिज़नल कैम्पस रोड, लद्देवाली जालंधर, नरिन्द्र अग्रवाल, मैनेजिंग डायरैक्टर मिलेनियम रियल एस्टेट, पुलकित अग्रवाल डायरैक्टर आदि के विरुद्ध आरोप लगाया था की जसंवत सिंह ने उपरोक्त विला का सौदा गत वर्ष 15 अक्तूबर को 48 लाख में किया था व मनसिमरन ने NRI जसवंत सिंह को 40 लाख रुपया अदा भी कर दिया था, परन्तु रजिस्ट्री के लिए निश्चित तारीख 18 जुलाई 2019 को जब वह राजिस्ट्री करवाने सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो कथित आरोपी एन.आर.आई जसवंत सिंह उपस्थित नहीं हुआ व बार-बार कहने पर भी वह रजिस्ट्री करवाने को तैयार नहीं हुआ l जिस पर मनसिमरन को माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा l जिस पर माननीय अदालत ने मनसिमरन के वकील अभिषेक भारद्वाज की दलीलो पर 4 अगस्त तक उपरोक्त प्रापर्टी की खरीद बेच पर रोक लगा दी है l
इसी बीच पता चला है की उपरोक्त रियल एस्टेट कम्पनी की उक्त सारी प्रापर्टी बैंको के पास गिरवी है जिस कारण उक्त खसरा प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन तो करवाई जा रही है पर इसका इंतकाल सम्भव नहीं है ll इस सम्बंध में मिलेनियम रियल एस्टेट द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर बेची गई अन्य प्रापर्टीस की भी जांच जारी है l बताते चले की इस सम्बंध में शिकायतकर्ता द्वारा कमिश्नर पुलिस जालंधर को भी 14 जुलाई को एक शिकायतपत्र दिया गया है जिसमें जसवंत सिंह सहित सभी आरोपियों पर ठगी का मामला दर्ज करने की मांग की हैl वर्णीय है की उक्त मिलेनियम रियल एस्टेट कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टरस पर इस खसरा प्रापर्टी के सम्बंध थाना रामामंडी में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है l