चंडीगढ़ (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो): पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Orthonova Joint और Troma अस्पताल जालंधर को “चिकित्सा लापरवाही” के चलते, एक पूर्व सैनिक, हरभजन सिंह के परिवार को मुआवजे के रूप में 35 लाख रुपए देने के आदेश दिए है l आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त परमजीत सिंह धालीवाल) ने अस्पताल को आदेश दिया है कि वह कश्मीर कौर, हरभजन सिंह की विधवा और उसके परिवार के सदस्यों को शिकायत की तारीख(10 मई 2018) से भुगतान की तारीख तक (7% ब्याज दर) पर राशि का भुगतान करे l अस्पताल को लागत राशि के रुप में 33000 रुपए अतिरिक्त भी परिवार को अदा करने होंगेl शिकायत के मुताबिक पूर्व सैनिक हरभजन सिंह ने मई 2016 में ऑर्थोनोवा अस्पताल में अपने घुटनों को बदलवाया था। परिवार ने कहा कि कुछ दिनों बाद, उन्होंने गंभीर दर्द और संक्रमण की शिकायत की जिसके बाद उन्हें पुन: अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उनके दाहिने घुटने का ऑपरेशन एक बार फिर किया गया। पर लगातार दर्द के चलते उनका जुलाई में पुन: आप्रेशन किया गया। परिवार ने कहा कि इसके बाद हरभजन सिंह को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पिम्स), जालंधर में भर्ती होना पड़ा, 29 जुलाई को उनमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। रोगी को 11 सितंबर 2016 में पीजीआई, चंडीगढ़ में 11सितंबर,2016 को रेफर किया गया। हालांकि, उन्हें अपने रास्ते पर लुधियाना के DMC में ले जाया गया। उसे अगले दिन पीजीआई रेफर किया गया था लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने अपनी ओर से कहा कि इस आदेश ने सिविल सर्जन जालंधर द्वारा गठित विशेष बोर्ड की राय को नजरअंदाज कर दिया है, जो उचित नहीं था। बोर्ड में डा बसंत राय, सहायक प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, अमृतसर, डा राकेश कुमार चोपड़ा, फोरेंसिक विशेषज्ञ, और हरदेव सिंह, ऑर्थो विशेषज्ञ शामिल थे । बोर्ड की राय है कि मरीज के इलाज के दौरान कोई चिकित्सकीय लापरवाही नहीं हुई। ऑर्थोनोवा अस्पताल के डॉ। हरप्रीत सिंह ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा: “हम इस आदेश से सहमत नहीं हैं क्योंकि इसने हमारे अस्पताल को क्लीन चिट देने की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया है। हम बहुत जल्द, राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। ”
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