CHANDIGARHNATIONAL

पंजाब परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर लेने वालों के लिए ई-नीलामी सुविधा शुरू की: रजिया सुल्ताना

चंडीगढ़,(न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) :लोगों की पहल के तहत, पंजाब सरकार के परिवहन विभाग ने आरक्षित संख्या (फैंसी नंबर) के लिए एक प्रो-उपभोक्ता ई-नीलामी नीति शुरू की है, जो आम जनता को पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय में जाने से छूट देगी। इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।आज यहां इसका खुलासा करते हुए परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की यह एक महत्वपूर्ण पहल थी। उन्होंने कहा कि आरक्षित संख्याओं (फैंसी नंबरों) की ई-नीलामी भारत सरकार द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए वेब एप्लिकेशन ‘वाहन 4.0’ के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी आरक्षित नंबरों को जनता के लिए 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराने के लिए यह नई उपयोगकर्ता अनुकूल ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है।उन्होंने कहा कि ई-नीलामी में भागीदारी के लिए पंजीकरण हर रविवार को तीन दिनों (रविवार से मंगलवार) के लिए खुला रहेगा।ई-नीलामी शुरू करने के बाद, परिवहन मंत्री ने कहा कि नंबरों की बोली अगले दो दिनों (बुधवार और गुरुवार) को आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सफल बोलीदाता अगले दो दिनों के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी मंच पर भुगतान करेंगे, यानी शनिवार की आधी रात तक। उन्होंने कहा कि यह सुविधा राजपत्रित अवकाश पर भी उपलब्ध होगी। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि ई-नीलामी में भाग लेने और बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आरक्षित संख्या के लिए 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क होगा,सफल और असफल बोलीदाताओं के परिणाम ‘वाहन 4.0’ वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और सफल बोलीदाताओं को एक एसएमएस प्राप्त होगा। और ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा।परिवहन मंत्री ने कहा कि सफल बोली लगाने वाले को बोली के समापन की तिथि से तीन दिनों के भीतर बोली राशि जमा करनी होगी, अन्यथा उसका नंबर रद्द कर दिया जाएगा और उस नंबर को अगली ई-नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले बोली लगाने वाले को निर्धारित मूल्य का 50% जमा करना पड़ता था और समस्या यह थी कि असफल बोलीदाता को धनवापसी प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।करना पड़ा उन्होंने कहा कि सफल बोलीदाता द्वारा लिए गए फैंसी नंबर को आवंटन पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने वाहन पर चिपका देना होगा, अन्यथा इसे रद्द कर दिया जाएगा और अगली ई-नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि इस नई नीति के तहत पहले से बिना बिके नंबर भी ई-नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे और अधिक लोग आरक्षित संख्या प्राप्त करने के लिए बोली में भाग ले सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब ई-नीलामी में सक्रिय श्रृंखला के आरक्षित नंबर पूरे वर्ष के लिए बोली लगाने के लिए उपलब्ध होंगे। इस प्रक्रिया की विस्तृत अधिसूचना यहां उपलब्ध है।नई नीति के लाभों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पारदर्शी नीति से लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे और यह किफायती भी था क्योंकि अब बोली में भाग लेने के लिए केवल 1000 रुपये की आवश्यकता थी जबकि पहले आरक्षित राशि का 50 प्रतिशत जमा करना पड़ता था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!