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अदालत द्वारा प्रॉपर्टी फ्राड में तहसीलदार, लम्बरदार, डीड रा़ईटर सहित अन्यों के सम्बंध में जांच के आदेश
पुलिस को 8 अक्तूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश

फगवाड़ा ( न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो) : फगवाड़ा के सीनीयर डिवजिनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की माननीय अदालत ने प्रापर्टी फ्राड के एक केस में वकील अभिषेक भारद्वाज की दलीलो से सहमत होते हुए तहसीलदार, लम्बरदार सहित अन्यों के संबंध में जांच के आदेश दिए है l माननीय अदालत ने सम्बंधित SHO को 8 अक्तूबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए है l
उल्लेखनीय है की फगवाड़ा के अर्बन एस्टेट निवासी हरप्रीत कौर पत्नी स्वर्गीय गुरविंदर सिंह चावला ने फगवाड़ा के करणदीप पुत्र प्रेम चंद , तहसीलदार फगवाड़ा , नम्बरदार व डीड राइटर के विरुद्ध उसके मृतक पति गुरविंदर सिंह से 15 लाख मूल्य की एक दुकान की धोखे से 50000 रुपए में रजिस्ट्री करवा लेने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा की जिस दुकान की रजिस्ट्री उक्त लोगों द्वारा उसके मृतक पति से करवाई गई है वह दुकान पर बैंक लोन भी पैंडिंग है जिसकी किश्ते अब उसके पति की मृत्यु के बाद वह अदा कर रही हैl हरप्रीत कौर ने कहा है की उक्त दुकान की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी करवाने का प्रयास किया गया जिसे नए तहसीलदार द्वारा मामला जानने के बाद रद्द कर दिया गया है l शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है की उक्त 50000 रुपए की राशि के लेन-देन का भी कथित आरोपियो के पास कोई प्रमाण नहीं है

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