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अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी, खुल सकते हैं मेट्रो और सिनेमा हॉल

स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे

नई दिल्ली (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरो) : केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे. कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा. गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी.दिशानिर्देश में कहा गया है कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है, अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी. दिशानिर्देशों के अनुसार, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा. कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. बता दें कि आज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 15 लाख के पार पहुंच गई. इनमें से 988029 मरीज ठीक हो चुके हैं और 34193 लोगों की मौत हो चुकी है.

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