दूसरे राज्यों से धान / बासमती की आड़ में परमल धान पंजाब में लाने के मामले में दो एफ.आई.आर. दर्ज: आशू
चण्डीगढ़ : दूसरे राज्यों से धान / बासमती की आड़ में परमल धान पंजाब में लाने के मामले में खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है।धान के चालू सीजन दौरान पंजाब राज्य में दूसरे राज्यों से धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान पंजाब में लाने के मामले में खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो एफ.आई.आर दर्ज करवाई हैं। यह जानकारी पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री श्री भारत भूषण आशू ने आज यहाँ दी।श्री आशू ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि तरनतारन जिले के हरीके कस्बे में पड़ती रत्ता गुद्दा अनाज मंडी में दूसरे राज्यों से लाया गया 1509 /बासमती की आड़ में परमल धान उतारा जा रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रताप कमिशन एजेंट के मालिक प्रताप सिंह और ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं अधीन एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।श्री आशू ने कहा कि धान के चालू खरीद सीजन दौरान देश के दूसरे राज्यों से धान / चावल लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान / री-साइकलिंग के लिए धान / चावल पंजाब में लाने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।श्री आशू ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 दौरान ऐसे कुछ केस सामने आए थे जिनमें आढ़तियों या राइस शैल्लरों मालिकों द्वारा अन्य राज्यों से सस्ते भाव पर खरीदा धान पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाया गया या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीन बाँटे जाने वाले चावल को पंजाब राज्य में लाकर उसके विरुद्ध धान की जाली बिलिंग की गई थी, इसलिए राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन 2021-22 दौरान राज्य में दूसरे राज्यों से सस्ते भाव और खरीदा धान / चावल पंजाब राज्य में लाकर बेचने और धान / चावल की जाली बिलिंग को रोकने के लिए मुहिम शुरु करते हुए सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है, जिससे धान / चावल की री-साइकलिंग को रोका जा सके। श्री आशु ने कहा कि इस सम्बन्धी अंतर-राज्यीय सरहदों पर विशेष नाके स्थापित करने के लिए पुलिस प्रमुख को हुक्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा री-साइकलिंग के लिए धान / चावल लाने के मामलों में दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जायेगा और उनके विरुद्ध फौजदारी मुकद्मे दायर करवाते हुए उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाने सहित उनसे बरामद चावल / धान जब्त कर लिया जायेगा।खाद्य मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा श्री आर एन ढोके, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पंजाब की इस मुहिम का नेतृत्व करने और खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के साथ तालमेल करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। उनके द्वारा यह भी बताया कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में औचक छापेमारी के दौरान हाल ही में सामने आए ऐसे मामलों में सरकार द्वारा कपूरथला के देवकी अग्रवाल, समीर अग्रवाल और कृष्ण कुमार के विरद्ध आई पी सी की धारा 420, 120बी और ई सी एक्ट की धारा 7 अधीन थाना सिटी कपूरथला में एफ आई आर नं. 303 दिनांक 01.10.2021 दर्ज करवाई गई। इसके अलावा कल देर रात प्रताप कमीशन एजेंट मंडी रत्ता गुद्दा में बिहार राज्य से सस्ते भाव पर लाए धान के 8 से 10 ट्रक मौके पर पकड़ते हुए उसके विरुद्ध आई पी सी की धारा 420, 120बी थाना हरीके जिला तरनतारन में एफ आई आर नं. 81 दिनांक 02.10.2021 दर्ज करवाई गई।खाद्य मंत्री ने बताया कि धान 1509 / बासमती की आड़ में परमल धान भी राज्य में आना शुरू हो गया है, जिसके लिए राज्य में तैनात डिप्टी कमीश्नरों को उनके और खाद्य सप्लाई, मार्केट कमेटी, आबकारी, पुलिस विभाग के नुमांइन्दों को शामिल करते हुए जिला स्तर पर उडऩ दस्तों का गठन करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। ये टीमें खास तौर पर शाम / रात को भी मंडियों का दौरा करते हुए गैर-कानूनी धान / चावल के पाए जाने वाले ट्रक / गोदाम जब्त करते हुए रोजाना मामलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि खरीफ सीजन 2021-22 दौरान की जाने वाली धान की खरीद सम्बन्धी मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए हैं और विभाग पूरी चैकसी के साथ धान की जाली बिलिंग / चावलों की री-साइकलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिए डटा हुआ है। राज्य सरकार इन मामलों सम्बन्धी जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए पाए जाने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और यदि सरकार के किसी कर्मचारी की मिलीभगत ऐसे मामलों में पाई गई तो उसके विरुद्ध भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जायेगी।