जालंधर (हितेश सूरी) : तीन लाख रुपए के चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आकाशदीप सिंह मलवई की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर जालंधर के प्रसिद्ध वकील अभिषेक भारद्वाज की दलीलों के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कठोर कारावास व 3 लाख रूपए शिकायतकर्ता अरविन्द पॉल को मुआवजे की तौर पर लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान नवनीत कौर सोहल पत्नी श्री जगिंदर सिंह सोहल निवासी आनंद नगर जालंधर के तौर में हुई है।
शिकायतकर्ता अरविन्द पॉल के एडवोकेट अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि ए एंड ए फाइनेंस कंपनी से नवनीत कौर सोहल ने तीन लाख रुपए का लोन लिया था और पैसे लौटाने पर नवनीत कौर सोहल ने फाइनेंस कंपनी को चेक दिया था। एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि जब ए एंड ए फाइनेंस कंपनी के पार्टनर अरविन्द पॉल ने चेक को बैंक में डाला तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक बाउंस हो गया । एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि शिकायतकर्ता अरविन्द पॉल को पता चला कि नवनीत कौर सोहल ने उसके साथ ठगी कर ली है, जिस पर अरविन्द पॉल ने 2018 को नवनीत कौर सोहल के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया था।