जालंधर (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : देशभर में रंगो के त्यौहार होली को लेकर देशवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही आमतौर पर होली के त्यौहार पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती रंग लगाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बता दें कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना और रंग लगाने के बहाने गलत तरीके से छूना दंडनीय अपराध है और इन मामलों में आरोपी को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि होली पर अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसे एक साल से अधिक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही किसी राहगीर पर पानी के गुब्बारे फेंकने पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। वहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
Related Articles
भाजपा सांसद कंगना रनौत की बहुचर्चित फिल्म ‘इमरजेंसी’ कल होगी रिलीज : पंजाब में फिल्म बैन करने हेतु SGPC प्रधान ने CM मान को लिखा पत्र
16/01/2025
पंजाब में डीसी ऑफिस कर्मचारियों द्वारा घोषित 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर बड़ी Update ; पढ़ें व देखें पूरी खबर
15/01/2025