BREAKINGCHANDIGARHCRIMEDOABAJALANDHARMAJHAMALWANATIONALNEW DELHIPUNJAB

जालंधर के पूर्व रीजनल पासपोर्ट अधिकारी की जमानत याचिका CBI कोर्ट द्वारा खारिज : जालंधर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हुए थे गिरफ्तार, पासपोर्ट के लिए रिश्वत लेने के आरोप

जालंधर (योगेश सूरी) : जालंधर के पूर्व RPO अनूप सिंह की जमानत याचिका आज CBI कोर्ट ने खारिज कर दी है l CBI की टीम ने 16 फरवरी को रेड के बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अनूप सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया था जिसके बाद आज सीबीआई कोर्ट ने अनूप सिंह को बेल देने से इंकार कर दिया है। बता दे की अनूप सिंह के साथ सीबीआई ने APO (असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर) हरिओम और संजय श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया था।

सीबीआई की विशेष अदालत के जज राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि, शिकायतकर्ता की पोती का पासपोर्ट RPO के पास लगभग 100 दिनों से लंबित था। उसे कभी इसकी आपूर्ति नहीं की गई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्य इसका आधार हैं कि उक्त अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनी पावर का दुरुपुयोग किया जा रहा था। जिससे एक बड़ा रैकेट चल रहा था। इसी रैकेट के तहत शिकायतकर्ता से आरोपियों ने 25 हजार रुपए की डिमांड की थी। जज गुप्ता ने कहा कि, ये मामला काफी गंभीर है।

उल्लेखनीय है की शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि APO हरिओम पासपोर्ट जारी करने के लिए उनसे करीब 25 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के आधार पर 16 फरवरी को टीम ने रेड का समय रखा था। CBI अधिकारियों ने रिश्वत के लिए दिए जाने वाले नोटों का सीरियल नंबर नोट किया और करीब 25 हजार रुपए पीड़ित को दे दिए और कहा कि उक्त पैसा जाकर रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को दे दे। पीड़ित ने ऐसा ही किया। उसने जाकर पैसा उक्त अधिकारी को सौंप दिया। पीड़ित ने अपने पोती और पोते का पासपोर्ट बनवाया था। जब वह पैसे देने पहुंचा तो CBI अधिकारियों ने उक्त अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में उसने अनूप सिंह और संजय श्रीवास्तव का नाम लिया था। उसके बाद तीनों से पूछताछ शुरू की गई थी। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी हरिओम ने माना कि उक्त पैसा सभी अधिकारियों में बांटा जाता था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!