पंचायत विभाग ने राज्य की सारी पंचायतों को जारी किये यह महत्वपूर्ण आदेश; पढ़ें क्या ??
चंडीगढ़ (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : पंचायत विभाग ने पंजाब की सारी पंचायतों को आदेश जारी किए है। जारी आदेशों के अनुसार अब हर पंचायत के लिए एक साल में 2 बार सत्र बुलाना जरूरी होगा, खास करके दिसंबर में 15 दिनों के दौरान पंचायत सत्र जरूर बुलाएं नहीं तो सीधा सरपंच और पंचायत को निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है कि पंजाब में 13 हजार 241 ग्राम पंचायत है, अब पंचायतों के हर काम को लेकर खुली चर्चा की जाएगी तथा लोकसभा और विधानसभा की तरह अब पंचायते भी हर काम के लिए जवाबदेह होंगी। बता दे कि पिछले पांच सालों में आई ग्रांटों के घोटाले के खुलासे के उपरांत पंचायत विभाग को यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। पंचायत विभाग के डॉयरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि हर पंचायत को साल में 2 बार सत्र बुलाना पहले ही जरूरी था। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि ज्यादातार सरपंच अपनी मर्जी से ही साथी पंचों के घरों से हस्ताक्षर करवा के रजिस्टर करवा देते थे। उन्होंने कहा कि अब ग्राम सभा की शुरूआत से पहले वीडियोग्राफी फोटो भी लेना जरूरी होगा और इसके साथ सरपंच, पंच, पूरा गांव और ब्लॉक अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा ग्राम सभा बुलाने से 15 दिन पहले गांव, बस और अड्डे और सार्वजनिक स्थानों पर लिखित नोटिस लगाना जरूरी होगा।